मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई, जानें अब तक की अहम घटनाएँ

इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है

 

अब तक की महत्वपूर्ण घटनाएँ:

  • प्रतिनिधि वाद की स्वीकृति: 18 जुलाई 2025 को, हाईकोर्ट ने वाद संख्या 17/2023 को ‘प्रतिनिधि वाद’ के रूप में स्वीकार किया, जिसका अर्थ है कि इस वाद की सुनवाई अन्य सभी संबंधित वादों पर प्रभाव डालेगी।

  • मुस्लिम पक्ष की आपत्ति: मुस्लिम पक्ष ने अन्य सभी वादों की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है, जबकि हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है ।

  • हिंदू पक्ष की याचिका खारिज: 4 जुलाई 2025 को, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी।

  • स्पेशल अपील दायर: हिंदू पक्ष ने 18 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए स्पेशल अपील दायर की है, जिसमें वाद संख्या 17 को प्रतिनिधि वाद घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है

 

 

प्रयागराज:

मथुरा के चर्चित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे से सुनवाई होगी. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. अभी तक वाद बिंदू तय नहीं हो पाए है. इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

22 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से सूट नंबर संख्या 1/2023, 2/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023, 16/2023 और 18/2023 में सीपीसी की धारा 15 के तहत हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया गया है जिसमें मस्जिद पक्ष ने आवेदन में समेकित मुकदमों (Consolidated Suits) की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है.

 

मस्जिद पक्ष ने मूल वाद संख्या 17/2023 जिसे प्रतिनिधि वाद (Representative Suit) के रूप में नामित किया गया है उसके साथ आगे की कार्रवाई जारी रखने की हाईकोर्ट से प्रार्थना की है. हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में शाही ईदगाह कमेटी की ओर से सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई करने की मांग पर हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा था.

मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट से मांग की गई है कि सिर्फ प्रतिनिधि वाद पर सुनवाई हो और अन्य वादों पर सुनवाई न की जाए. हालांकि मुस्लिम पक्ष के इस प्रार्थना पत्र का हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया है.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह स्वामित्व संबंधी विवाद में सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत प्रतिनिधि क्षमता के लिए दायर वाद संख्या के 17 के वादी का आवेदन स्वीकार कर लिया है. अब वाद संख्या 17 को ‘प्रतिनिधि वाद’ (Representative Suit) माना जाएगा और पहले उसकी सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा.

इसके बाद शाही ईदगाह कमेटी ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर कर प्रतिनिधि वाद (वाद संख्या 17) पर सुनवाई करने और अन्य सभी वादों पर रोक लगाने की मांग की है. वहीं पिछली सुनवाई के दौरान आगरा स्थित जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन सर्वे पर रोक लगा रखी है. ऐसे में तबतक मामले में वाद बिंदु तय किए जाने चाहिए. उन्होंने वाद संख्या 13 में भी वाद बिंदु तय करने की मांग की है. इस पर भी कल सुनवाई होगी.

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