इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी गिनती शुरू – 4 दिन बाकी

रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत है तो टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की हेल्पलाइन नंबर 1800 103 0025 पर कॉल कर सकते हैं. यहां हर समस्या का समाधान मिल जाएगा.

📢 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग: सिर्फ 4 दिन बचे, जानिए टैक्सपेयर के सबसे बड़े सवालों के जवाब

नई दिल्ली।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख अब बेहद करीब है। टैक्सपेयर्स के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आखिरी समय तक इंतजार न करें, क्योंकि अक्सर पोर्टल स्लो हो जाता है और गलती की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में हर टैक्सपेयर के मन में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। आइए जानते हैं उनके जवाब:

1. क्या 15 सितंबर के बाद ITR भरने की तारीख बढ़ सकती है?

👉 फिलहाल इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। सरकार ने अभी तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई सूचना नहीं दी है। हालांकि कुछ संगठनों ने मांग की है कि अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया जाए। लेकिन टैक्सपेयर को यही सलाह है कि समय रहते ITR भर दें।


❓ 2. अगर ITR में कोई गलती हो गई तो कब तक सुधार कर सकते हैं?

👉 अगर फाइल करते समय कोई डिटेल छूट गई या गलत कैटेगरी चुन ली गई है, तो चिंता की बात नहीं। टैक्स डिपार्टमेंट आपको 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न भरने का मौका देता है।


❓ 3. ITR को कितनी बार रिवाइज किया जा सकता है?

👉 जितनी बार चाहे उतनी बार!
31 दिसंबर 2025 तक आप रिटर्न को कई बार रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर बार रिवाइज करने के बाद ई-वेरिफिकेशन या ITR-V भेजना जरूरी है।


❓ 4. अगर डेडलाइन तक ITR नहीं भरी तो क्या होगा?

👉 इस स्थिति में आपको पेनल्टी देनी होगी। आयकर कानून की धारा 234F के तहत लेट रिटर्न पर लेट फीस लगती है। पेनल्टी की रकम आपकी इनकम के हिसाब से तय होती है।


❓ 5. रिटर्न भरने के बाद भी टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस क्यों आता है?

👉 अक्सर नोटिस आने के पीछे ये कारण होते हैं:

  • गलत ITR फॉर्म चुन लेना

  • पैन, बैंक अकाउंट या नाम की जानकारी गलत भरना

  • सारे इनकम सोर्स न दिखाना

  • डिडक्शन क्लेम करना भूल जाना

इन छोटी-छोटी गलतियों की वजह से नोटिस आ सकता है।


❓ 6. मदद कहां लें अगर ITR फाइलिंग में दिक्कत हो?

👉 टैक्सपेयर किसी भी समस्या के लिए आयकर विभाग की हेल्पलाइन 1800-103-0025 पर कॉल कर सकते हैं। यहां हर तरह की दिक्कत का समाधान मिलता है।


✅ निष्कर्ष

ITR फाइलिंग को हल्के में न लें। आखिरी समय तक का इंतजार न करें, क्योंकि यही वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी करता है। समय रहते रिटर्न भरें और गलती होने पर दिसंबर 2025 तक सुधार का फायदा उठाएं।

 

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